विकासनगर, सितम्बर 23 -- विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ऐक्ट नंदन सिंह की अदालत ने एक चरस तस्कर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आठ साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष तक अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला अप्रैल 2014 का है। शासकीय अधिवक्ता नरेश बहुगुणा ने बताया कि सहसुपर पुलिस ने चार अप्रैल 2014 को इकरार पुत्र इकराम, निवासी खुशहालपुर को चकराता रोड पर रेडापुर मोड से गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से एक किलो चरस बरामद की गई थी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। बताया की मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ऐक्ट नंदन सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। बताया कि उन्होंने आठ में से छह गवाह अदालत में पेश किए। अदालत ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के...