बगहा, अप्रैल 17 -- बेतिया ,विधि संवाददाता। अनन्य विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस के आनंद विश्वासधर दुबे ने चरस की तस्करी करते रंगेहाथ पकड़े गए एक तस्कर को 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं 3 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है। सज़ायाफ्ता तस्कर सिकटा थानाक्षेत्र के शिकारपुर गांव निवासी लड्डू बैठा है। एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि 27 मार्च 2018 को एसएसबी 47वीं बटालियन के एएसआई रिपुंजा पटगिरि को सूचना मिली कि पुरुषोत्तमपुर गांव की तरफ से एक व्यक्ति मादक पदार्थ ले बाइक से गुजरने वाला है। उक्त सूचना पर जवानों के साथ वे बताएं स्थान पर जाकर निगरानी करने लगे। बाइक पर सवार एक व्यक्ति को आते देख उसे रोका। तलाशी के नियमों का पालन करते हुए उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके बदन में प्लास्टिक से लपेटा आठ बंडल चरस कुल वजन 4 किलोग्रा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.