बगहा, मार्च 20 -- बेतिया, विधि संवाददाता। चरस तस्करी के एक मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने कांड के नामजद अभियुक्त राकेश साह को दोषी पाते हुए बारह वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर तस्कर को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। न्यायाधीश ने तस्कर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)।।(सी) में सजा सुनायी है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया है कि मामला 12 अक्टूबर वर्ष 2023 का है। घटना के दिन सिकटा थाने की पुलिस को सूचना मिली कि एक बाइक सवार व्यक्ति मादक पदार्थ ले बेहरा से गोपालपुर जाने वाली पक्की सड़क पर बने नदी पुल से गुजरने वाला है। उक्त सूचना पर सिकटा थाने की पुलिस साथ अंचल...