सीतामढ़ी, मार्च 12 -- सीतामढ़ीÜ। अवैध रूप से चरस भारत लेकर आने के आरोपी को मंगलवार को न्यायालय ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश- सह विशेष न्यायाधीश गिरधारी उपाध्याय ने आरोपी को सजा के अलावा एक लाख रुपये अर्थदण्ड भी देने आदेश दिया है। आरोपी जीवन कुमार बमजन उर्फ अनिल नेपाल के सरलाही जिले के हरिओन गांव का निवासी है। अभियोजन की ओर से बहस विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार ने बहस किया। दिनांक 20 सितम्बर 2019 को संध्या पांच बजे सशस्त्र सीमा बल को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से चरस का सप्लाई भारत के सोनबरसा मे करने वाला है। सूचना पर बल द्वारा नाकेबंदी की गई। कुछ देर बाद एक मोटर साइकिल पर दो लोग सवार होकर भारत की तरफ आ रहा था। सीमा बल को देखकर मोटर साइकिल पर सवार एक व्यक्ति भाग गया। जबकि पकड़े गए व्यक्ति के पास से एक बैग बरामद हुआ। ज...