बागपत, जुलाई 5 -- डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि बागपत शहर की माता कालोनी का रहने वाला नईम मादक पदार्थों की तस्करी करता था। वर्ष 2011 में उसके खिलाफ बागपत कोतवाली पर एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। तब वह चरस बेचता पकड़ा गया था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही उसके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। शुक्रवार को न्यायाधीश ने आरोपी नईम को छह माह के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।

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