मोतिहारी, मई 19 -- मोतिहारी ,विधि संवाददाता। गुप्त सूचना पर रास्ते में वाहन चेकिंग के दौरान 3 किलो 782 ग्राम चरस के साथ पकड़े गये बाइक सवार तीन लोगों को कोर्ट ने चरस तस्करी का दोषी पाया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मुकर्रर मनोज यादव गम्हरिया थाना पलनवा ,सुरेश प्रसाद कुशवाहा कठिया मठिया थाना कंगली व मो. अम्मिरुल्लाह सा. तिरलोकवा थाना शिकारपुर दोनों जिला पश्चिमी चंपारण को स्पेशल जज एनडीपीएस कोर्ट दो के न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने एक - एक लाख अर्थ दंड के अतिरक्ति 14 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। रामगढ़वा थाना कांड संख्या 277 /23 के अनुसार 5 जुलाई 2023 को संध्या 6:15 बजे तीनों बाइक से नेपाल की ओर से आने के क्रम में सेमरा चौक एनएच 28 धांगड़ टोली रामगढ़वा में बाग में छुपा कर तस्करी के लिए रखे चरस के साथ पकड़े गए थे। बरामद मादक पदा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.