रुद्रपुर, मई 18 -- रुद्रपुर, संवाददाता। वर्ष 2017 में खटीमा क्षेत्र से 2.05 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किए एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.2 लाख रुपये का अर्थदंड किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार अरोड़ा ने बताया कि 9 अगस्त 2017 को थाना खटीमा पुलिस ने चेकिंग के दौरान कंजाबाज तिराहे के पास से ग्राम थली पोस्ट नरतोला तहसील धारी नैनीताल निवासी शिवराज सिंह पुत्र मान सिंह को 2.05 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। वहीं इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत में हुई। इस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.