अल्मोड़ा, जुलाई 1 -- अल्मोड़ा। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पाण्डेय ने फैसला सुनाया है। देवीधुरा चम्पावत निवासी युवक को दोषी मानते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड के आदेश दिए हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, सहायक कुंवर सिंह बिष्ट, विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी ने मामले की पैरवी की। बताया कि मामला जनवरी 2024 का है। लमगड़ा थाने में तैनात एसआई संजय जोशी रूटीन चेकिंग अभियान पर थे। इस दौरान धौलकड़िया तिराहे के पास देवीधुरा की ओर से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। संदिग्धता मिली तो पूछताछ में युवक ने अपना नाम दीवान सिंह राणा निवासी ग्राम कनवाड़ देवीधुरा चम्पावत बताया। तलाशी लेन पर युवक के पास से एक किलो 137 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरो...
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