चम्पावत, जून 23 -- चम्पावत। अदालत ने चरस तस्करी के दो दोषियों को 12-12 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा होगी। दोनों युवकों से 2021 में 2.280 किलो चरस बरामद हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार टनकपुर पुलिस सितंबर 2021 में रूटीन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान ककराली गेट के समीप बाइक में सवार दो लोगों की तलाशी ली गई। तलाशी में बाइक सवार 24 वर्षीय रोहित टम्टा निवासी ढकना बडोला के पास से 2.280 किलो चरस बरामद की। इसी दौरान बाइक में सवार 19 वर्षीय सौरभ बिष्ट निवासी गौड़ी रोड चम्पावत मौका देख फरार हो गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को टनकपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था। फरार सौरभ को पुलिस ने घटना के पांच माह बाद हिरासत में ले लिया था। दोनों पक्षों की बहस सुन...
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