चम्पावत, मई 29 -- चरस तस्करी के एक दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। पीलीभीत निवासी दोषी से वर्ष 2020 में 500 ग्राम चरस बरामद की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार चम्पावत कोतवाली पुलिस जनवरी 2020 में बनलेख क्षेत्र में नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गांव हटुवा, पोस्ट मकटूल, थाना गजरौला, पीलीभीत निवासी 29 वर्षीय गयादीन के पास से 500 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी तनुजा वर्मा ने पैरवी की। --

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