हल्द्वानी, जून 30 -- नैनीताल। अपर जिला एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) विक्रम की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूजा साह ने कोर्ट को अवगत कराया कि मामला 19 सितंबर 2019 का है। उस दिन हल्द्वानी के गुलाबघाटी क्षेत्र में पुलिस ने रामसिंह निवासी थलाड़ी, मुक्तेश्वर को 370 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। उसके साथ दो अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे, जिनमें से एक के पास से 405 ग्राम चरस बरामद की गई। प्रकरण में पुलिस रिकॉर्ड, अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने रामसिंह को चरस तस्करी का दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत पांच साल के कारावास और 50 हजार ...
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