कानपुर, फरवरी 9 -- कानपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 व 21 को शामिल किए जाने की मांग की गई थी। इसे नए अधिनियम में हटा दिया गया था जिससे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर संकट पैदा हो गया था। संघ के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र पर विशेष सचिव, उप्र शासन ने उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के सचिव को पत्र जारी कर दोनों धाराओं को सम्मिलित किए जाने के संबंध में आख्या मांगी है। प्रदेशीय उपाध्यक्ष हेमराज सिंह गौर और जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था। शासन स्तर से इसे लेकर दिखाई गई गंभीरता से शिक्षक हित सुरक्षित रहेंगे।
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