चम्पावत, फरवरी 6 -- चम्पावत। औषधि निरीक्षक हर्षिता ने दवा की बिक्री नियम से करने के निर्देश दिए हैं। चम्पावत मेडिकल एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में उन्होंने दवाओं के रख रखाव के बारे में चर्चा की। कहा कि नियमों का उल्लंघन करने प औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावाली 1945 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज जोशी ने बताया कि बिना चिकित्सकीय पर्चे के दवा किसी को भी नहीं दी जाती है।

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