पटना, सितम्बर 26 -- भविष्य निधि कार्यालय के तत्कालीन लिपिक मिथिलेश कुमार को रिश्वत लेने के मामले में निगरानी की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत के न्यायाधीश मो. रुस्तम ने कांड संख्या 88/2015 में आरोपित को दोषी करार दिया। दस साल बाद सुनाई गई सजा के तहत आरोपित को तीन साल का सश्रम कारावास और 10 हजार का अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक महीने का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों सजा साथ साथ चलेगी। अबतक इस वर्ष 21 भ्रष्टाचार के मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में पटना जिला बल के तत्कालीन सिपाही संजय कुमार यादव द्वारा मासिक अंशदान विवरणी अद्यतन कराने के लिए रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया था, जिसमें आरोपित को तीन हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया था।

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