पटना, दिसम्बर 15 -- निगरानी की विशेष अदालत ने सोमवार को कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद सिंह और लेखा लिपिक सह कैशियर शशिभूषण कुमार को घूस लेने का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को 14 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में चार-चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सुरेश प्रसाद सिंह पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। लेखा लिपिक शशिभूषण कुमार पर भी तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सुरेश प्रसाद सिंह वर्तमान में पटना के पश्चिम पथ प्रमंडल पथ निर्माण विभाग और शशि भूषण कुमार लेखा लिपिक सह कैशियर पटना के कार्यपालक अभियंता के पथ प्रमंडल विभाग कार्यालय में तैनात हैं। शिकायतकर्ता अखिलेश ...