हाजीपुर, दिसम्बर 17 -- हाजीपुर। निज संवाददाता करीब पांच वर्ष पूर्व एक घर से 149 कार्टून विदेशी शराब बरामदगी के मामले में एक धंधेबाज को बुधवार को अनन्य विशेष मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वितीय सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार झा ने दोषी करार दिया है। यह जानकारी अनन्य विशेष मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक रमेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि महुआ थाना के पुलिस अवर निरीक्षक हरेन्द्र राय को 04 दिसम्बर 2020 को गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली कि महुआ थाना क्षेत्र के मिर्जानगर निवासी बच्चू राय के मकान में भारी मात्रा में विदेशी शराब रखा गया है। वहां जाने उसके मकान के आगे के कमरा से विभिन्न आकार के बोतल बंद अंग्रेजी शराब 149 कार्टून में बरामद कर जप्त किया। शराब का कुल वजन 1328.400 लीटर बताते हुए महुआ थ...