छपरा, दिसम्बर 18 -- सजा के साथ जुर्माना भी लगा दाउदपुर थाना में दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनिल कुमार भारद्वाज ने गुरुवार को दाउदपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई पूरी कर ली। दाउदपुर थाना के लेजुआर निवासी अवधेश सिंह, लव कुश सिंह, अशोक सिंह, लक्ष्मण सिंह को घर में आग लगाने और मारपीट लुट पाट करने के मामले में अंदर दफा 436/149 में पांच- पांच साल की कठोर कारावास की सजा हुई। साथ ही दो- दो हजार रुपये अर्थ दंड लगाया गया। अंदर दफा 341 में दो माह और अंदर दफा 323 में एक माह की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विमल चंद्र सिंह ने न्यायालय में कुल सात गवाहों की गवाही कराई। पुलिस ने 3 जून 2018 को अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मालूम हो कि दाउदपुर थाना के लेजु...