बरेली, जनवरी 22 -- बरेली.विधि संवाददाता। घर में घुसकर बलवा और मारपीट करने के चार दोषियों को अपर जिला जज प्रथम कुमारी अफशा ने सश्रम तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों पर 56 हजार जुर्माना भी लगाया है। डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि थाना कैंट में चौबारी गांव के पिंटू सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 3 जुलाई 2013 को उसके गांव के रतिभान सिंह, उसके बेटे अंकित व दीपक और परिवार के मोनू सिंह लाठी-डंडे लेकर घर में घुस गए। आरोपियों के हमले से पिंटू सिंह की मां सर्वेश सिंह, भाई आकाश और लल्लू को गंभीर चोट आई। इस केस की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम कुमारी अफशा की कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने के लिए डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने रतिभान सिंह, उसके बेटे अंकित व दीपक और ...