पूर्णिया, जून 13 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। पूर्णिया के प्रथम जिला व अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने अमौर थानाक्षेत्र की एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से उचित मुआवजा दिया जाए ताकि उसे सामाजिक और मानसिक रूप से पुनर्स्थापित किया जा सके। सजा पाने वाला युवक 32 वर्षीय अहमद हुसैन हैं, जो अमौर थानाक्षेत्र के बगवाना गांव का रहने वाला है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक राहुल राजा एवं पीड़िता के वकील रमण कुमार झा ने पक्ष रखा। -मेहमान बनकर आया था आरोपी: -मामला 19 अगस्त 2022 का है जिसके लिए अमौर थानाकांड संख्या 467/22 दर्ज किया गया था। इसमें...
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