गोरखपुर, फरवरी 19 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार की अदालत ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर उत्तरी निवासी इरशाद उर्फ दिलशाद और दिग्विजय नगर कॉलोनी निवासी इरफान अंसारी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनवर अली अंसारी ने बताया कि वादी गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जटपुर उत्तरी का निवासी है। उसका बड़ा भाई अफरोज अंसारी गोरखनाथ क्षेत्र के दिग्विजय नगर में मकान बनवाकर पत्नी शादिया अंसारी के साथ रहता था। 25 मार्च 2023 की रात करीब 1:30 बजे अभियुक्तों ने अफरोज अंसारी के घर में घुसकर तलवार से उसका गला काट दिया, जिस...
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