फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 28 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जनपद न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह ने घर में घुसकर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने तथा जान से मारने की धमकी देने में दो पुत्रों समेत मां को कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही साथ प्रत्येक पर अर्थदंड भी लगाया है। कोतवाली कायमगंज के गांव नरसिंहपुर के रहने वाले सौरभ कुमार द्विवेदी ने 2 नवंबर 2005 को थाना कायमगंज में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज कराये गये मुकदमे में सौरभ ने कहा था कि उसके पिता देवेन्द्र कुमार घर में बैठे थे तभी सुभाष हाथ में टकोरा, कौशल हाथ में कुल्हाड़ी, अवलोक उर्फ निश्चल हाथ में लाठी व राजवती हाथ में हंसिया लिए घर में घुस आये और पिता को जान से मारने की धमकी देते हुये मारने लगे। शोर पर मेरे चचेरे बाबा ने आकर बचाने का प्रयास किया तो उन्हें भी टकोरे व लाठी से मारा प...