मुजफ्फरपुर, जनवरी 20 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी व विरोध करने पर पिटाई करने के मामले में संतोष कुमार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने उसे सोमवार को दोषी ठहराया है। सजा के बिंदू पर 30 जनवरी को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। उन्होंने बताया कि इससे पहले इसी मामले में उसके भाई आशुतोष कुमार को विशेष कोर्ट सजा सुना चुका है। किशोरी के पिता ने विशेष कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। कहा था कि आशुतोष व उसके भाई संतोष कुमार 14 फरवरी 2019 को घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी से छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर बेटी से मारपीट की। आशुतोष जबरन उसकी बेटी से...
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