नोएडा, अक्टूबर 3 -- ग्रेटर नोएडा। किसी उत्पाद में कमी होने पर विक्रेता के बदलने से इंकार करने या पैसा नहीं लौटाने समेत मामलों में उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला उपभोक्ता आयोग उसकी सुनवाई करके आपको न्याय दिलाएगा। जिला उपभोक्ता आयोग में घर बैठे सेवा में कमी होने पर कंपनी, बीमा कंपनी समेत उत्पादकों के खिलाफ वाद दायर कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को आयोग के पोर्टल e-jagriti.gov.in पर जाकर अपने फोन या ईमेल आईडी से लॉग इन करना होगा। उसमें जरूरी डाटा देने के बाद ही शिकायत दर्ज की जा सकती है। ऑनलाइन शिकायत के साथ ही उपभोक्ता को जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। शिकायत के दर्ज होने के बाद आयोग से संबंधी कंपनी या विक्रेता के पास कानूनी नोटिस जाएगा। जिस तारीख में सुनवाई होगी उसकी जानकारी दी जाएगी। दोनों पक्षों से साक्ष्य ल...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.