नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में रियल एस्टेट परियोजनाओं में घर खरीदारों को ठगने के लिए बैंकों और डेवलपर्स (बिल्डर) के बीच सांठगांठ की जांच और समुचित कार्रवाई करने के लिए सीबीआई को छह और नियमित मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब बताया गया कि सीबीआई ने सुपरटेक लिमिटेड को छोड़कर दिल्ली-एनसीआर से बाहर मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में स्थित विभिन्न बिल्डरों की परियोजनाओं में प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। जस्टिस सूर्यकांत, उज्ज्वल भुइयां और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इसके बाद सीबीआई को मामले में नियमित मुकदमा दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। इससे पहले, सीबीआई की ओर से...
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