काशीपुर, जुलाई 20 -- काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार की अदालत ने एक महिला अधिवक्ता की ओर से घरेलू नौकरानी के विरुद्ध दायर आपराधिक परिवाद खारिज कर दिया है। नई सब्जी मंडी, शक्तिनगर निवासी महिला अधिवक्ता सोनल ने अपने घर में खाना बनाने वाली काली मंदिर निवासी रमाकान्ति उर्फ सुमन पत्नी विनोद कुमार वर्मा के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। कहा था रमाकान्ति ने बच्चों के स्कूल फीस जमा करने के लिए उनसे 50,000 रुपये लिए थे। रकम 1,200 रुपये प्रति माह की किस्तों में चुकाने का वादा किया था। बाद में उसने उनके घर काम बंद कर दिया। जबकि वह पड़ोस के घर में खाना बनाने आती रही। सोनल ने रमाकान्ति के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। रमाकान्ति की ओर से उसके अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि यदि कोई खाना बनाने वाली मह...