देवरिया, सितम्बर 2 -- देवरिया, निज संवाददाता। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि सब्सिडी युक्त घरेलू गैस सिलिंडर, जिसका वजन 14.2 किलोग्राम तथा रंग लाल होता है, का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए अनुमन्य है। इसका किसी भी प्रकार से व्यावसायिक उपयोग वर्जित है और यह दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने जनपद के समस्त होटल, रेस्टोरेंट, ठेला एवं खोमचा संचालकों को कहा है कि वे केवल वाणिज्यिक गैस सिलिंडर 19 किलोग्राम का ही प्रयोग करें तथा गैस से सम्बन्धित सभी आवश्यक अभिलेख अपने प्रतिष्ठान पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखें। उन्होंने कहा है कि घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए समय-समय पर जांच एवं छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। यदि जांच के दौरान किसी प्रतिष्ठान पर घरेलू सिलिंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक क...
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