नई दिल्ली, दिसम्बर 6 -- साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। ऐसा ही एक नियम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़ा है। UPS में शामिल सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत मिलने वाले सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।क्या है आदेश में? इसी साल सरकार ने नया आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया है कि UPS में आने वाले कर्मचारी भी केंद्रीय सिविल सेवा (ग्रैच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के तहत सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी और मृत्यु ग्रैच्युटी पाने के हकदार होंगे। यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो परिवार को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS की तरह लाभ मिलेगा। वहीं, किसी कर्मचारी को अक्षम या विकलांग होने पर OPS की तरह सुरक्षित लाभ चुनने का विकल्प मिलेगा।दो नए...