बस्ती, जुलाई 15 -- बस्ती, हिन्दुस्तान संवाद। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने ऑनलाइन खरीदारी के मामले में खराब मोबाइल बदलकर इसी मॉडल की दूसरी मोबाइल देने का आदेश फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया है। अदालत ने आठ हजार रुपये मुआवजा देने को भी कहा है। कलवारी क्षेत्र के छरदही निवासी दीपक दुबे ने अपना मुकदमा उपभोक्ता अदालत में दाखिल किया। जिसमें कहा कि रियलमी-9 ए मोबाइल सेट 14 जून 2023 को फ्लिपकार्ट के माध्यम से 14048 रुपये में क्रय किया था। इसके अलावा 399 रुपये बीमा किस्त जमा कर एकवर्ष का सुरक्षा जीवेश कंज्यूमर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से लिया। पांच मई 2024 को फोन टूट गया, इसकी सूचना विपक्षी संख्या-दो बीमा कंपनी को दी गई। बीमा कंपनी ने एक हजार रुपये ऑनलाइन वसूल लिया। 7...
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