प्रयागराज, अप्रैल 2 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान जमुई के खिलाफ की गई अनियमितता की शिकायत पर उठाए गए कदमों की डीएम प्रयागराज से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि जानकारी न देने पर अगली तिथि सात अप्रैल को डीएम को अदालत में उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रमेश की याचिका पर दिया। प्रयागराज के मऊआइमा विकास खंड निवासी याची ने जमुई गांव की प्रधान मालती देवी के खिलाफ विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम को पत्र लिखा था। इस संबंध में याची ने डीएम के समक्ष 23 जनवरी 2025 को एक हलफनामा भी दाखिल किया। कोई कार्रवाई न हाने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची के अधिवक्ता हरेंद्र प्रकाश द्विवेदी ने दलील दी कि मऊआइमा में कई अनियमितता की गई हैं। एक ही काम को दिखाकर कई बार पै...
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