बरेली, फरवरी 7 -- हाफिजगंज क्षेत्र के गांव औरंगाबाद के 18 वर्ष पुराने सुखलाल कश्यप मर्डर केस में विशेष न्यायाधीश तबरेज अहमद की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने औरंगाबाद के प्रधान संजय सिंह, उसके भाई रणजीत उफ नन्हे व सोमपाल साथी विक्रम उर्फ गुड्डा और भजनलाल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर कुल तीन लाख 77 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है। जुर्माना की पूरी राशि मृतक के माता-पिता को देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल और मनोज बाजपेई ने बताया कि औरंगाबाद गांव के सतीश कश्यप ने थाना हाफिजगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि ग्राम प्रधान संजय सिंह के भाई रणजीत उर्फ नन्हे ने 18 मार्च 2008 को उसके घर के पास रास्ते पर धान के पुआल का ढेर लगा दिया। रास्ता बंद होने पर पुआल हटाने को कहा तो रंजिश मानने ल...
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