गंगापार, नवम्बर 7 -- मेजा ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश रूपांशु आर्य ने 12 अगस्त 1995 की रात सड़क हादसे में मारे गए दो लोगों के जिम्मेदार वाहन चालकों को दोषी करार देते हुए छह-छह माह की सजा सुनाई। जबकि चालक जगजीवन को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई। घटना उस समय की है जब वादी ईश्वरदीन अपनी पत्नी व सास कलुईया देवी व बेटी फोटो के साथ दवा लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी बीच पटिया लादकर पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ईश्वरदीन सहित बाइक से रहे सभी जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रैक्टर सड़क पर गिरे, लोगों को कुचलते हुए आगे निकल गया। गवाह गोपीचन्द्र गुप्ता का बयान निर्णायक सावित हुआ। ट्रैक्टर चालकों में जगजीवन को दो वर्ष की अतिरिक्ति सजा व दूसरे ट्रैक्टर चालक को छह माह की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने...