गंगापार, नवम्बर 21 -- न्यायालय में चल रहे 22 वर्षों से चल रहे मामले को ग्राम न्यायालय के न्यायमूर्ति ने दुर्घटना के आरोपी संतोष कुमार तिवारी को ठोस सबूत पेश न होने पर बरी कर दिया। दुर्घटना नौ अप्रैल 2003 को सुबह माण्डा के सिकरा की पुलिया चौराहे पर उस समय हुई, जब अमजद अली अपने स्कूटर से कहीं जा रहे थे। इसी बीच जीप की टक्कर से अमजद अली बुरी तरह घायल हो गए। पास-पड़ोस के लोग उन्हें इलाज के लिए सीएचसी माण्डा ले गए, अस्पताल के डाक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार जीप चालक संतोष तिवारी व स्कूटर चालक बुरी तरह घायल थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। दिवंगत स्कूटर चालक के शव का पंचनामा कर पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। घटना में जीप चालक संतोष कुमार के खिलाफ माण्डा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर स...