पटना, फरवरी 13 -- ग्रामीण इलाकों के थाना क्षेत्रों में यदि कोई मामला ग्राम कचहरी से संबंधित है और थाने में उसकी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तो थानाध्यक्ष को चाहिए कि सभी मूल कागजात को ग्राम कचहरी को सौंप दें। इसकी सूचना ग्राम कचहरी के साथ संबंधित न्यायालय को भी दें। शुक्रवार को पटना और नालंदा जिले के थानाध्यक्षों का नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य) के सभागार में ग्राम कचहरी के कार्य एवं अधिकार पर आयोजित सेमिनार में ये बातें पुलिस महानिरीक्षक (केंद्रीय क्षेत्र) जितेंद्र राणा ने कहीं। उन्होंने थानाध्यक्षों से कहा कि ग्राम कचहरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 24 संज्ञेय व 16 असंज्ञेय अपराध की कुल 40 धाराओं से संबंधित मामलों को संबंधित कचहरी को सौंपेंगे। बीएनएस की इन धाराओं में सुनवाई करने का अधिकार ग्राम कचहरी को दिया गया है। ऐसे मामलों में थानाध्यक्...
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