रांची, नवम्बर 28 -- रांची, संवाददाता। गौवंश तस्करी से जुड़े छह साल पुराने मामले में सात आरोपियों को अपर न्यायायुक्त की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में शुक्रवार को बरी कर दिया। अदालत ने साधो लकड़ा, माइकल लकड़ा, बिरसा कच्छप, छोटू लकड़ा, लच्छू कच्छप, महादेव कच्छप व नसीम कुरैशी को बरी किया है। मामला 20 अक्तूबर 2019 का है, जब टाटीसिलवे पुलिस ने बरम फुटबॉल मैदान के पास से 17 गाय, 3 बैल और 2 भैंस को बरामद किया था। पुलिस का आरोप था कि इन्हें अवैध रूप से वध की नीयत से ले जाया जा रहा था। इस आधार पर झारखंड गौवंश संरक्षण एवं वध निषेध अधिनियम तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने सात पुलिसकर्मियों को गवाह के रूप में पेश किया। उन्होंने बरामदगी और कार्रवाई की पुष्टि तो की, लेकिन अदालत में कई महत्वपूर्ण कमियां सामने आ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.