नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि व्यंग्य व राजनीतिक आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा हैं, लेकिन इसकी आड़ में अश्लील व यौन-सूचक हमलों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने यह टिप्पणी भाजपा प्रवक्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करते हुए की। पीठ गौरव भाटिया की एक वायरल टीवी बहस क्लिप के बाद प्रसारित कथित रूप से मानहानिकारक व छेड़छाड़ किए गए पोस्ट के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने इस मामले में समाजवादी पार्टी मीडिया सेल व एक अन्य प्रतिवादी को 24 घंटे में विशिष्ट यूआरएल हटाने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) को 72 घंटे के भीतर उन्हें हटाना होगा। पीठ ने कई निजी व्यक्तियों व वेबसाइट को इसे तत्काल हटाने को कहा है। पीठ ने सभी...