शामली, मई 27 -- शहर कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला काजीवाडा में हुई गौकशी की घटना में लिप्त गौतस्कर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। गत 23 अप्रैल को शहर कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला काजीवाडा में गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसमें कार्यवाही करते हुए शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी इसाम उर्फ हिसाम पुत्र शमीम निवासी आजाद चौक को मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शहर कोतवाली पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए गौ-तस्कर इसाम उर्फ हिसाम पुत्र शमीम निवासी आजाद चौक विरुद्द जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...