बुलंदशहर, फरवरी 24 -- नरोरा पुलिस द्वारा पकड़े गए गो तस्कर को एडीजे कोर्ट ने पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनाकर जेल भेजा है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने बताया है कि 8 नवंबर 2013 को नरोरा पुलिस ने बैराज पर एक ट्रक बल पूर्वक रोका। जिसकी तलाशी लेने पर क्रूरता पूर्वक 39 गोवंश भरे हुए थे। उपरोक्त ट्रक के पीछे एचआर 38 एच 6693 तथा आगे यूपी 78 ए 6688 नंबर दर्ज था। पुलिस ने ट्रक से शाकिर पुत्र जाकिर निवासी सिरस खेड़ा थाना मुंडा पांडे जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया। उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार ने पशु क्रूरता अधिनियम आदि धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला अनूपशहर स्थित एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजे विनीत चौधरी ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर शाकिर को दोषी मानते हुए 3 वर्ष का कारावास तथा रु...