नई दिल्ली, दिसम्बर 23 -- गोवा की एक कोर्ट ने मंगलवार को बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के दो मैनेजर को जमानत दे दी। दोनों को नाइटक्लब में आग लगने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। छह दिसंबर को हुए इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। जिला जज डी वी पाटकर ने क्लब के दोनों मैनेजर राजवीर सिंघानिया और प्रियांशु ठाकुर को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी, जबकि तीसरे मैनेजर विवेक सिंह की इसी तरह की अर्जी खारिज कर दी। तीनों को सात दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सहयोग करेंगे आरोपी सिंघानिया (बार मैनेजर) और ठाकुर (गेट मैनेजर) का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विनायक परब ने कहा कि अदालत ने जमानत देते समय कहा कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन नहीं देंगे। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों बगै...