संतकबीरनगर, जुलाई 27 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर गोवध के आरोपी को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक व एसीजेएम सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी झीनक उर्फ भीनक पर चार हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में वर्ष 2003 में बखिरा थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आरोपी झीनक उर्फ भीनक पुत्र हकीकुल्लाह ग्राम दुर्गजोत थाना बखिरा का रहने वाला है। आरोपी पर गोवंशीय पशुओं का बध करने के लिए ले जाने व पशु क्रूरता अधिनियम का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्र...