पीलीभीत, दिसम्बर 25 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटी ने गौकशी के आरोपी को दोषी पाते हुए 10 हजार रूपए जुर्माना सहित तीन साल की सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव मे दो आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना पूरनपुर के उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार यादव ने छह दिसम्बर 2017 को थाना पूरनपुर में फर्द रिपोर्ट दर्ज कराई, कि वह हमराही पुलिस कर्मियों के साथ देखरेख व शान्ति व्यवस्था में हल्का शेरपुर में मामूर थे। मुखबिर ने सूचना दी कि प्रधान जी के बाग के आगे लभेड़ा तालाब के पास मोहल्ला कुरेशियान के हसीब एजाज व शादाब गौवध कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस बल के साथ बाग के पास पहुंचकर गन्ने के खेत की आड़ लेकर पहुंचे। तब तक दो व्यक्ति भाग चुके थे। मौके पर शादाब को 60 किलो गौमांस व वध करने के उपकरण बरामद कर थाने लाए। पुलिस ने फर्द बरामदगी के ...