मऊ, जुलाई 31 -- मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को कोपागंज थाने में गोवध निवारण अधिनियम के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। इस दौरान गाजीपुर जिले के करीमुद्दीनपुर निवासी रामचंद्र, हरिश्चंद्र, बुद्धू, सोमारू, शिवशंकर, राम सिंगल, जिऊत और विभुति को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड नहीं अदा करने पर प्रत्येक को सात दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।

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