शामली, नवम्बर 12 -- गोवध अधिनियम के मामले में न्यायालय ने एक दोषी को सजा सुनाई। वर्ष 2003 में शामली कोतवाली पर साजिद निवासी गांव तिमरसा थाना शामली के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 7500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...