आगरा, दिसम्बर 9 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने गोवध अधिनियम के दो दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को तीन-तीन लाख रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। दोनों दोषियों के द्वारा अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10-10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अमांपुर पुलिस के अनुसार 27 मई 2021 को मुखबिर की सूचना पर अमांपुर के राजीव नगर निवासी वारिस पुत्र असगर व मसरूर पुत्र सत्तार को प्रतिबंधित 60 किलोग्राम मांस के साथ गिरफ्तार किया था। वारिस व मसरूर मांस को बाइक पर रखकर बिक्री के लिए जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध गोवध अधिनियम समेत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधी...