गढ़वा, फरवरी 11 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए गोलू मशीनरी एवं आटो मोबाइल के प्रोपराइटर सुधाकर दुबे को 45 दिनों के अंदर भुक्तभोगी अरविंद कुमार को सात लाख 91 हजार 800 रुपये का भुगतान चेक से करने का निर्देश दिया है। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी ने संयुक्त रूप से सुनाया है। राशि का भुगतान नहीं होने पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राशि देने का आदेश दिया गया है। मेराल थाना क्षेत्र के संगबरिया गांव निवासी अरविंद कुमार ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि पीएमएफएमई योजना के तहत कुरकुरे मशीन लगाने के लिए फार्म भरा था। उसके लिए कोटेशन जमा किया था। उसके बाद बिहार के छपरा जिलांतर्गत रेविलगंज में संचालित गोलू मशीनरी एवं ऑटोमोबाइल महादेव प्लॉट मिल के प...