आगरा, सितम्बर 22 -- खेत में गाय चराने के विरोध पर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने एवं आयुध अधिनियम के मामले में आरोपित मोहित निवासी सिकंदरा को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना खारिज कर दिया। वादी विष्णु ने थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 10 अगस्त 25 की शाम पिता सत्यवीर सिंह को आरोपियों ने गाली-गलौज कर मारपीट की। कुछ समय बाद घर से हथियार लाकर गोली मारकर दी। वादी की ओर से अधिवक्ता शिव शंकर मुद्गल ने तर्क प्रस्तुत किए।

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