वाराणसी, फरवरी 25 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने मंगलवार को गोली मारकर लूट को अंजाम देने के मामले में अमित जायसवाल और अभिषेक सेठ को आठ-आठ साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। जबकि एक अभियुक्त सुरेश पाल को बरी कर दिया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एडीजीसी संतोष तिवारी ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी अभिषेक सिंह की ओर से जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि नौ जून 2009 को प्रार्थी अपने चाचा गोविंद के साथ घर अशोक विहार फेस-1 से पहाडिया जा रहे थे। रास्ते में दो लोग चाचा गोविंद का बैग छीनने लगे। विरोध पर चाचा को गोली मार दी और बैग छीनकर भाग गए। आसपास के लोगों ने घायल गोविंद सिंह को भर्ती कराया था। इस मामले पुलिस ने आरोपी अ...