हाजीपुर, अक्टूबर 31 -- हाजीपुर । निज संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महुआ थाने के मुकुंदपुर गांव के पास दो साल पूर्व हुई गोलीबारी और मारपीट के मामले में शुक्रवार को दो नामजद अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अपर लोक अभियोजक मो. ख्वाजा सहन खां ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भादवि की धारा 307 और 27 आर्म्स एक्ट में दोनों को दोषी पाया गया है। इस घटना में महुआ के सौरभ कुमार और उनके दो दोस्त गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लोक अभियोजक ने बताया कि आरोप गठन के उपरांत मामला का संज्ञान लिया। केस में कुल 09 गवाहीं कराई गई। गवाही के बाद अदालत ने इस घटना के नामजद अभियुक्त प्रिंस कुमार और गौरव कुमार को घटना का दोषी पाया गया। इस मामले में प्रिंस कुमार घटना के समय से ही जेल में है, जबकि दूसरा गौरव कुमार जमानत पर बाहर थे। शुक्रवार को...
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