नई दिल्ली, जनवरी 22 -- दिल्ली की एक अदालत ने साल 2020 में ढाबा मालिक पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को शक से परे साबित करने में नाकाम रहा, इसलिए आरोपी को शक का फायदा दिया जाना जरूरी है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुनीत पाहवा की अदालत ने सुनाया। मामला सुहैल उर्फ शोएब से जुड़ा था, जिस पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक ढाबा मालिक जुल्फिकार उर्फ बिट्टू पर गोली चलाने का आरोप था। आरोप लगाने वालों के अनुसार, 28 अप्रैल 2020 को नूर-ए-इलाही इलाके में जुल्फिकार के घर के बाहर उसे धमकी दी गई और उस पर फायरिंग की गई। इसके बाद भजनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज क...