मुजफ्फर नगर, फरवरी 3 -- मुजफ्फरनगर।गोमांस बेचने के मामले में एडीजे कोर्ट नम्बर 3 के न्यायाधीश महिला समेत दो आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अभियोजन के अनुसार नई मंडी कोतवाली पुलिस ने 4 जनवरी 2025 को रथेडी गांव के जंगल से गोमांस के साथ सीमा पत्नी इनाम निवासी बागोवाली को गिरफ्तार किया है। उसने बताया कि उसने गोमांस बेबी व गुलबाहर निवासी दतियाना थाना छपार ने दिया था। इस मामले में आरोपी सीमा व गुलबहार ने जमानत के लिए अपने अधिवक्ता के जरिये जमानत के लिए याचिका एडीजे कोर्ट नम्बर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में दाखिल की थी। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत याचिका का खारिज कर दिया है।

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