बागेश्वर, नवम्बर 29 -- न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री जैनब की अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता की आड़ में रंगदारी मांगने के आरोपी गोपाल बनवासी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सहायक अभियोजन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी रंगदारी का केस दर्ज है। वह अपहरण और आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में जेल की सजा भी काट चुका है। विगत 22 नवंबर को बलवंत सिंह निवासी मेलाडुंगरी ने कोतवाली बैजनाथ में गोपाल बनवासी निवासी रीठा, कंधार, गरुड़ के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। बताया गया कि बनवासी ने उसे उसके मकान ध्वस्त करने का आदेश लाने की बात कहकर धमकाया और एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी और फ़र्ज़ी शिकायत कर जेल भेजने की धमकी भी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की गंभीरता और अभियुक्त के पूर्व में अपराधिक इति...
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